Type Here to Get Search Results !

इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामला: अभियोजन ने डिस्चार्ज याचिका खारिज करने की मांग की....


 न्यूज़ इंडिया नेटवर्क.....

कानपुर नगर

इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामला: अभियोजन ने डिस्चार्ज याचिका खारिज करने की मांग की

कानपुर, 2 अगस्त 2025 —

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों पर लगे गैंगस्टर एक्ट के केस में कानपुर की अदालत में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज करने की मांग की।


आरोपियों की पेशी में लापरवाही, न्याय प्रक्रिया प्रभावित

एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि,


"आरोपी बार-बार सुनवाई से अनुपस्थित हो रहे हैं, जिससे आरोप तय नहीं हो पा रहा और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है। कोर्ट से निवेदन है कि उनकी डिस्चार्ज याचिका तत्काल खारिज की जाए।"


केस का ब्योरा

26 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज हुई थी।


आरोपियों में इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान तथा एजाज उर्फ अज्जन के नाम शामिल हैं।


आरोपपत्र में इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया है।


सभी आरोपियों ने गैंगस्टर एक्ट से डिस्चार्ज की याचिका दाखिल कर रखी है।


सुनवाई की ताजा स्थिति

एडीजे-8 विजय कुमार गुप्ता की अदालत में हुई इस सुनवाई में अभियोजन अधिवक्ता भास्कर मिश्रा व अरविंद डिमरी ने दबाव बनाते हुए कोर्ट से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

अदालत ने अब 11 अगस्त 2025 को अगली सुनवाई की तिथि तय की है।

रिपोर्ट :- राजीव वर्मा ( कानपुर हेड ) 

न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 

न्यूज़ एजेंसी..

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement
न्यूज़ इंडिया नेटवर्क के साथ जुड़े...