#कानपुर नगर
इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी हुए रिहा, अब इरफान की बारी....
*न्यूज इंडिया नेटवर्क कानपुर ब्यूरो | राजीव वर्मा*
कानपुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को सोमवार शाम कानपुर जेल से रिहा कर दिया गया। यह रिहाई हाईकोर्ट द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद हुई है। रिजवान करीब 34 महीने (लगभग तीन साल) तक जेल में रहे।
*जेल से छूटने के बाद के भावनात्मक पल*
जेल से रिहा होने के बाद रिजवान सबसे पहले अपने पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी की बड़ी ईदगाह स्थित कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंचे। इस दौरान वह भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं। रिजवान ने कहा, "तीन साल बेगुनाही की सजा काटी, अपनी मां, बच्चों और परिवार से दूर रहा। जेल में मां से एक जालीनुमा खिड़की से मुलाकात होती थी। मां को छूने तक नहीं मिलता था। बच्चों को देख नहीं पाता था। आज घर जाकर मां से सिर पर हाथ रखवाऊंगा।"
रिजवान को जेल से रिहा करने के बाद उनके भाइयों और बच्चों मुजतबा व जीनिया ने उन्हें गले लगाया, जिस दौरान भावुक दृश्य देखने को मिले।
*अब इरफान सोलंकी की रिहाई की उम्मीद*
रिजवान के रिहा होने के बाद अब परिवार की निगाहें इरफान सोलंकी की रिहाई पर टिकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इरफान सोलंकी एक-दो दिन में महाराजगंज जेल से रिहा हो सकते हैं। बता दें कि इरफान और रिजवान सोलंकी को पुलिस ने 2 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हाल ही में हाईकोर्ट ने दोनों भाइयों की जमानत मंजूर की थी।
*25 सितंबर को मिली थी जमानत*
गैंगस्टर एक्ट के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 25 सितंबर को इरफान और रिजवान सोलंकी को जमानत मिल गई थी। इससे पहले 17 सितंबर को एमपी/एमएलए कोर्ट में इरफान, रिजवान और उनके कुछ साथियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
*आगजनी मामले में सजा का साया*
हालांकि, इरफान सोलंकी पर एक और मामला है, जिसमें उन्हें सजा हो चुकी है। 7 जून, 2024 को कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और तीन अन्य आरोपियों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी और 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में आरोप था कि नवंबर 2022 में इरफान और उनके साथियों ने एक महिला के अस्थायी घर को आग लगा दी थी, ताकि वह घर छोड़कर चली जाए और विधायक परिवार उस जमीन पर कब्जा कर सके।
*संपत्ति जब्त और ED की कार्रवाई*
इरफान सोलंकी और उनके गैंग की करीब 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इरफान के पांच ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से बड़ी मात्रा में संपत्ति बरामद हुई थी।

एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ