न्यूज़ इंडिया नेटवर्क के लिए रिपोर्ट
लोकसभा ने पारित किया ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025
नई दिल्ली।
लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह विधेयक देश में ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक व मानसिक शोषण से बचाने की पहल की गई है।
विधेयक पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल सेक्टर में बड़ी वृद्धि हुई है और कई स्टार्टअप इसमें सक्रिय हैं। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग गंभीर सामाजिक संकट के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह के खेलों से वित्तीय धोखाधड़ी, ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग तक को बढ़ावा मिलता है। मंत्री ने खुलासा किया कि केवल पिछले 31 महीनों में 32 आत्महत्याएँ ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से दर्ज की गई हैं।
विधेयक में तीन प्रमुख खंड शामिल हैं—
1. ई-स्पोर्ट्स
2. ऑनलाइन सोशल गेम्स
3. ऑनलाइन मनी गेम्स
जहाँ सरकार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगी, वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो डेवलपर्स को समर्थन और पूरे क्षेत्र की निगरानी करेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आत्महत्याओं और वित्तीय नुकसान की घटनाएँ चिंता का विषय हैं और लंबे समय से इस पर कानून की माँग उठ रही थी।
दंड का प्रावधान
ऑनलाइन मनी गेमिंग चलाने, ऑफर करने या सुविधा देने वालों पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
दोहराए जाने वाले अपराध पर 3 से 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
विधेयक का उद्देश्य
युवाओं को पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड-आधारित मनी गेम्स जैसे व्यसनकारी ऐप्स से बचाना।
एक राष्ट्रीय कानूनी ढाँचा तैयार करना।
डिजिटल इंडिया को सुरक्षित, नवाचार-संचालित और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बनाना।
यह विधेयक देश में ऑनलाइन गेमिंग को सकारात्मक दिशा देने के साथ-साथ धोखाधड़ी और लत से जुड़े खतरों से समाज को बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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