क्या है मामला?
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Report : Rajeev Verma head Reporter
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और 10 अन्य आरोपितों को शिकोहापुर, गुरुग्राम की जमीन के सौदे को लेकर नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले की 28 अगस्त, 2025 को होगी।
ईडी के आरोप क्या हैं?
वाड्रा की कंपनी Skylight Hospitality Pvt. Ltd. ने साल 2008 में गुरुग्राम के शिकोहापुर गांव में लगभग 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी।
ED के मुताबिक, कंपनी ने उच्च अधिकारियों के दबाव में कमर्शियल कॉलोनी के लिए लाइसेंस दिलवाया। लाइसेंस की फाइलें तेजी से प्रोसेस हुईं, कंपनी की वित्तीय क्षमता की जांच नहीं हुई और नियमों की अवहेलना हुई।
इसके बाद वही जमीन DLF कंपनी को बेहद ऊंची कीमत पर बेची गई, जिससे वाड्रा की कंपनी को गैरकानूनी रूप से करीब 42.62 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
ED का दावा है कि जमीन की खरीद के लिए दिए गए चेक कभी बैंक में जमा नहीं कराए गए—असली भुगतान भी बाद में हुआ।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, दस्तावेजों में हेरफेर और सरकारी अधिकारियों का दखल भी सामने आया।
स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की बात भी जांच के दौरान सामने आई है।
कोर्ट की अगली कार्रवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा सहित सभी आरोपितों को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। सभी पर इस डील में गड़बड़ियों और गैरकानूनी फायदों का आरोप है। अगली सुनवाई 28 अगस्त, 2025 को होगी।
न्यूज़ इंडिया नेटवर्क न्यूज़ एजेंसी
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